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किरावली/आगरा। किरावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पनवारी स्थित जमीन के सौदे में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। अदालत (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 12, आगरा) के आदेश पर किरावली पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

3.82 करोड़ में तय हुआ था जमीन का सौदा
दर्ज एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता भूप सिंह (पुत्र पूरन सिंह, निवासी दयालबाग, आगरा) ने बताया कि उन्होंने 13 अप्रैल 2026 को आरोपी किशनपाल सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती गोधनी देवी (निवासी ग्राम पनवारी, थाना सिकंदरा/किरावली) से कुल 0.6340 हेक्टेयर जमीन का सौदा 3,82,00,000 रुपये (तीन करोड़ बयासी लाख रुपये) में तय किया था।
सौदा तय होने पर बयाने के तौर पर 15 लाख रुपये नकद दिए गए और शेष रकम 1 साल के अंदर बैनामा के समय देना तय हुआ। इसके बाद प्रार्थी ने चेक और बैंक ट्रांसफर (बैंक ऑफ बड़ौदा) के माध्यम से अलग-अलग तिथियों में कुल 3 करोड़ 82 लाख रुपये (पूरी रकम) आरोपियों को दे दिए।
रुपये हड़पे, फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे को बेच दी जमीन
पूरा भुगतान लेने के बाद जब प्रार्थी ने बैनामा कराने को कहा, तो आरोपी टालमटोल करने लगे। 14 जून 2026 को जब प्रार्थी गवाहों के साथ आरोपियों के घर पहुंचे, तो आरोपी किशनपाल सिंह, उनके बेटों सौरभ व दीपक और पत्नी गोधनी देवी ने बैनामा करने से साफ इंकार कर दिया।
जांच करने पर पता चला कि आरोपियों ने धोखाधड़ी व जालसाजी करते हुए फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उस जमीन का इकरारनामा 12 मई 2026 को किसी अन्य व्यक्ति (राजपाल सिंह चाहर) के नाम कर दिया।
रुपये मांगने पर राइफल निकालकर दी जान से मारने की धमकी
आरोप है कि जब प्रार्थी ने अपने 3.82 करोड़ रुपये वापस मांगे, तो आरोपियों ने बदनीयती से पूरी रकम हड़प ली और घर से राइफल निकालकर धमकी दी कि “अगर बैनामा कराने या रुपये वापस मांगने आए, तो इस राइफल से खत्म कर दूंगा।”
अदालत के आदेश पर दर्ज हुई FIR
थाना स्तर व पुलिस कमिश्नर कार्यालय से सुनवाई न होने पर पीड़ित ने अदालत की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर किरावली पुलिस ने विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

